शिमला: कला की दुनिया के विख्यात हस्ताक्षर पद्मश्री विजय शर्मा के पत्र पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. मशहूर चित्रकार विजय शर्मा ने चंबा के चौगान मैदान के आसपास निर्माण कार्य से आहत होकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखा था. अपने पत्र में उन्होंने तथ्य दर्ज किया कि चौगान मैदान के आसपास निर्माण की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य हो रहा है, इस पत्र पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और चंबा प्लानिंग क्षेत्र में विकास योजना का उल्लंघन कर रहे सभी निर्माण ध्वस्त करने के आदेश जारी किए.
राज्य सरकार के मुख्य सचिव सहित अन्य संबंधित अफसरों से स्पष्टीकरण भी मांगा है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट किया है कि जांच में किसी भी तरह का निर्माण यदि अवैध पाया गया तो उसे गिराना होगा. साथ ही ये भी कहा कि जांच पूरी होने पर एक माह के भीतर ही नोटिस जारी करने से लेकर व्यक्ति विशेष अथवा सरकारी विभाग की तरफ से किया गया अवैध निर्माण हटाना होगा. यदि किसी तरह का अवैध कब्जा किया होगा तो उसे भी हटाना पड़ेगा.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये आदेश विशेष परिस्थितियों में जारी किए जा रहे हैं. ऐसे में अवैध कब्जे हटाते समय नगर निगम अधिनियम के तहत तय की गई किसी भी तरह की प्रक्रिया अपनाने की कोई जरूरत नहीं है. अदालत ने संबंधित दीवानी, राजस्व और अन्य अदालतों को हाईकोर्ट के आदेश पर अमल को लेकर एक्शन के खिलाफ मामले पंजीकृत न करने के आदेश भी दिए.