शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद का रिजल्ट घोषित न करने पर राज्य सरकार व यूनिवर्सिटी प्रशासन से जवाब तलब किया है. इस संदर्भ में हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद एहतेशाम सईद व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 13 मार्च को निर्धारित की है. इस मामले में विनीता सिपहिया ने याचिका दाखिल की है. याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार राज्य सरकार ने गत 12 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी.
मालूम हो कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 19 जुलाई 2022 को शिक्षकों और गैर शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. प्रार्थी ने भी इसमें सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया. फिर 9 नवंबर 2022 को उसका साक्षात्कार लिया गया. सहायक प्रोफेसर के पद को छोड़कर लगभग सभी पदों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. नई सरकार के सत्ता में आते ही 12 दिसंबर को यूनिवर्सिटी में भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक लगा दी. (Himachal Pradesh High Court)