शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले में सचिव उद्योग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. इसके अलावा कोर्ट ने निदेशक उद्योग, प्रदेश भूवैज्ञानिक, उपायुक्त हमीरपुर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कैलाश स्टोन क्रशर से भी जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश अजमद ए सैयद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की है. (Pollution Control Board Himachal) (High Court issued notice to Industries Secretary)
हिमाचल हाईकोर्ट ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले में उद्योग सचिव को जारी किया नोटिस - HC on illegalmining in Himachal
अवैध खनन से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सचिव उद्योग को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने निदेशक उद्योग, प्रदेश भूवैज्ञानिक, उपायुक्त हमीरपुर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कैलाश स्टोन क्रशर से भी जवाब तलब किया है. (illegalmining in Himachal) (HC on illegalmining in Himachal) (Himachal Pradesh High Court )
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हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत पहालू की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये आदेश पारित किए. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी कैलाश स्टोन क्रशर को राज्य सरकार ने खनन के लिए कुछ क्षेत्र लीज पर दिया है. 21 फरवरी 2022 को उसकी लीज का नवीनीकरण किया गया. क्रशर की ओर से खनन की आड़ में कृषि योग्य भूमि को नष्ट किया जा रहा है. खनन के लिए चिन्हित स्थान के बजाए कृषि योग्य भूमि के निकट खनन किया जा रहा है. याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि प्रतिवादी कैलाश स्टोन क्रशर की लीज का नवीनीकरण रद्द किया जाए. (Illegal mining in Himachal)
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