शिमला:हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में वॉक-इन-इंटरव्यू प्रक्रिया से सिलेक्ट डॉक्टर्स को दो हफ्ते में नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए गए हैं. हाईकोर्ट ने सरकार पर सख्त टिप्पणी भी की है. न्यायमूर्ति सबीना व न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वो मनमानी नहीं कर सकती. अदालत ने 7 दिसंबर 2021 को आयोजित वॉक-इन-इंटरव्यू प्रक्रिया में चयनित प्रार्थी डॉक्टर्स को 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने आदेश दिए. खंडपीठ ने कहा कि सरकार बिना किसी ठोस कारण के पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने से इंकार नहीं कर सकती.
मामले के अनुसार 29 नवम्बर 2021 को स्वास्थ्य विभाग ने कांट्रेक्ट आधार पर वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से डॉक्टर्स के 81 पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए. प्रार्थी डॉक्टर्स सहित कुल 450 डॉक्टरों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया. साक्षात्कार के बाद 76 डॉक्टरों की मेरिट लिस्ट तैयार की गई. अदालत पहुंचे प्रार्थियों के नाम भी उस लिस्ट में शामिल थे, परंतु विभाग ने 1 फरवरी 2022 को केवल 43 डॉक्टरों को ही नियुक्ति पत्र जारी किए. प्रार्थियों का नम्बर 43 डॉक्टरों के बाद था इसलिए उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए. सरकार का कहना था कि विभाग में 114 डॉक्टर सरप्लस है. हाईकोर्ट ने पाया कि विभाग और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों का कैडर अलग-अलग है.