शिमला:हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिवों को ट्रेनिंग के दौरान वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संदर्भ में अपनी मंजूरी दे दी है. वित्त विभाग की ये मंजूरी हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आई है. इस मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. हाई कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिया कि सरकार अदालत के समक्ष 26 दिसंबर तक ऑर्डर की अनुपालन रिपोर्ट पेश करे. इससे पहले याचिका के निपटारे के दौरान ही वित्त विभाग ने हाई कोर्ट में खंडपीठ के समक्ष ये जानकारी दी थी कि पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण के दौरान दिए जाने वाले वेतन के संबंध में औपचारिक मंजूरी दे दी गई है.
मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अगुवाई वाली खंडपीठ कर रही है. इसमें न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह भी शामिल हैं. अदालत में प्यारेलाल नामक शख्स ने पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण के दौरान वेतन दिए जाने से जुड़ी याचिका दाखिल की थी. उल्लेखनीय है कि इस बारे में हिमाचल हाई कोर्ट विगत में भी विभिन्न याचिकाओं व अपीलों में अपना फैसला दे चुका है. वहीं, राज्य सरकार के वित्त विभाग की तरफ से प्रशिक्षण के दौरान पंचायत सचिवों को वेतन देने से जुड़ी मंजूरी नहीं मिली थी. (Himachal Pradesh High Court)