शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले किस नियम के तहत वापस होंगे. अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह सबंधित नियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अदालत के समक्ष पेश करें. मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 27 सितंबर को निर्धारित की है.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सरकार ने विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को खत्म करने के लिए आवेदन दायर किया है. गृह विभाग ने अदालत से 65 अभियोगों को वापस लेने की अनुमति मांगी है. आवेदन के माध्यम से अदालत को बताया गया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत विधायकों के खिलाफ प्रदेश के 10 जिलों की अदालतों में अभियोग चल रहे हैं. दलील दी गई है कि विधायकों पर राजनीतिक द्वेष के कारण ये आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.