शिमला: शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस स्कूल पॉलिसी 2016, नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रेन 2013 के नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं. प्रदेश के स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा स्कूल प्रबंधन का होगा. स्कूल प्रबंधन को ही छात्रों की स्कूल परिसर और इसके बाहर भी सुरक्षा का जिम्मा उठाना होगा. छात्रों को सुरक्षित भवन मुहैया करवाने के साथ ही उनकी हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी.
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शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों को इस बारे में निर्देश जारी कर स्कूल प्रधानाचार्यों को अवगत करवाने को कहा है. शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि छात्रों की सुरक्षा व बचाव को लेकर स्कूल के भवन सुरक्षित है या नहीं यह देखने के साथ ही छात्र स्कूल के बाहर कहां जाते हैं, वह सुरक्षित रूप से घर तक पहुंच रहे हैं या नहीं इन सभी पहलुओं पर भी अब स्कूल प्रबंधन को ही ध्यान देना होगा. पॉलिसी के प्रावधान के तहत स्कूलों क छोटी उम्र से ही छात्रों का शारीरिक विकास सही ढंग से हो रहा है, या नहीं इसके लिए भी वह क्या खा रहे इस पर ध्यान देना होगा.