शिमला:प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्लास्टिक उत्पादकों सहित इससे जुड़ी इकाइयों को ईपीआर यानि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (एक्टेंडिंड प्रोडयूसर्स रिस्पांसिबिलिटी) ईपीआर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. ताकि इससे वेस्ट का सही तरीके से प्रबंधन किया जा सके. लेकिन अधिकतर लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. इसके चलते हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं. दरअसल हिमाचल प्रदेश में आज प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यानी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट की समीक्षा को लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बैठक की गई.
बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने की. इस बैठक में ये निर्देश जारी किए गए हैं. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोटिफाई किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 के प्रावधानों को हिमाचल में लागू करने की समीक्षा भी की गई. इस एक्ट को लागू करने का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक वेस्ट का समुचित प्रबंधन करना है जो कि पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है.
प्लास्टिक से संबंधित सारा विवरण देना है जरूरी-केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों और अपशिष्ट संसाधकों (वेस्ट प्रोसेसरों) के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी ईपीआर पोर्टल बनाया गया है. इन सभी को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन के दौरान प्लास्टिक उत्पादों की मात्रा, आयात अथवा बेचे गए उत्पादों का ब्यौरा और इसके प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होती है. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त इन अपशिष्टों के एकत्रीकरण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग), पुनः उपयोग और निस्तारण का लक्ष्य भी इन्हें हासिल करना है.