शिमला: ऊना जिला की घनारी तहसील में काम कर रही न्यू विशाल हिमाचल गुड्स परिवहन सहकारी सभा लिमिटेड रामनगर की कार्यकारिणी निलंबित कर प्रशासक नियुक्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. उक्त सहकारी सभा की कार्यकारिणी को कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अस्सिटेंट रजिस्ट्रार ने निलंबित किया था. हाईकोर्ट ने कहा कि जब किसी सोसाइटी को निलंबित करने की पावर रजिस्ट्रार में निहित है तो उस से निचले स्तर के अधिकारी ने ये फैसला कैसे लिया?
हाईकोर्ट ने सरकार से इस बारे में तीखे शब्दों में सवाल किया और कहा कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के जो कर्तव्य थे, उनका निर्वहन निचले स्तर के अधिकारी ने क्यों किया? हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने इस मामले में प्रार्थी सतीश कुमार और अन्यों की तरफ से दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने संयुक्त सचिव को-ऑपरेशन के दबाव में आते हुए सभा पर प्रशासक की नियुक्ति की है. अदालत ने कहा कि संबंधित अथॉरिटी ने अपने दिमाग का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किए बगैर विवादित आदेश जारी किए.
याचिका दाखिल करने वाले प्रार्थियों के अनुसार वे न्यू विशाल हिमाचल गुड्स परिवहन सहकारी सभा लिमिटेड राम नगर तहसील घनारी जिला ऊना के चुने हुए प्रधान, उप प्रधान और कार्यकारिणी सदस्य हैं. याचिका में कहा गया कि 19 दिसंबर को असिस्टेंट रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी ने एक आदेश जारी कर उनकी कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया. साथ ही सहकारी सभा पर प्रशासक की नियुक्ति कर दी. प्रार्थियों ने इस कार्यवाही को भेदभावपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताते हुए इस आदेश को खारिज करने की मांग की है.