शिमला: अदालती रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने के तीन दोषियों को हाईकोर्ट ने अनूठी सजा सुनाई है. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव की अगुवाई वाली खंडपीठ ने सजा सुनाते हुए दोषियों को तुरंत जिला ऊना की पंचायत हरोली के प्रधान के समक्ष पेश होने के आदेश दिए. साथ ही अदालत ने ग्राम पंचायत को आदेश दिए कि वह दो माह के भीतर दोषियों से 14 दिन के लिए पंचायत वासियों के लाभ के लिए सेवा से जुड़े काम सौंपे. ये काम रास्ता निर्माण, जलाशय की सफाई आदि का हो सकता है. हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों पर 12-12 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.
मामले के अनुसार दोषियों के खिलाफ दीवानी अदालत में मुकदमा चलाया गया था. दीवानी अदालत से फैसला उनके खिलाफ आया. इस पर तीनों ने जिला न्यायालय में अपील की. वहां से भी ये केस हार गए. जिला अदालत से हारने के बाद दोषियों ने हाईकोर्ट में दूसरी नियमित अपील दायर की. इस अपील को वे समय पर दायर न कर सके, इसलिए इन्होंने देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन भी दाखिल किया. आवेदन में देरी का एक कारण बताते हुए उन्होंने जिला अदालत द्वारा पारित फैसले की प्रति लेट मिलने की बात भी कही थी.