शिमला:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से रिटायर कर्मचारियों ने अपने हक के लिए हाईकोर्ट में ही गुहार लगाई है. हाईकोर्ट से सेवानिवृत हुए कर्मियों ने पेंशन से जुड़े लाभ न मिलने पर हाईकोर्ट का ही दरवाजा खटखटाया है. सेवानिवृत कर्मचारियों ने याचिका के माध्यम से सरकार के वित्त सचिव सहित महालेखाकार व हाईकोर्ट को भी प्रतिवादी बनाया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव व न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिए हैं. खंडपीठ ने सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट स्टाफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने की तरफ से दाखिल याचिका के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाली पेंशन व उससे जुड़े लाभ नहीं दिए जा रहे हैं. इन लाभों में कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट, डीसीआरजी और संशोधित वेतनमान की बकाया राशि शामिल है. हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर सभी से जवाब मांगा है और मामले की आगामी सुनवाई 25 सितंबर को तय की है.