शिमला: हिमाचल प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर बद्दी में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर हत्या के दोषी की फांसी की सजा पर पुष्टिकरण के मामले में हिमाचल हाई कोर्ट (Himachal High Court ) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. उत्तर प्रदेश के आकाश ने बच्ची के अपहरण के बाद उससे दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी थी. निचली अदालत ने आकाश को फांसी की सजा सुनाई थी. उसने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट में मौत की सजा के पुष्टिकरण पर भी सुनवाई हो रही है.
इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना व न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ कर रही है. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनी. दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. दोषी आकाश ने फास्ट ट्रैक सोलन के फैसले को अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में 7 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण किया गया था. बाद में बच्ची से दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है.