शिमला: हिमाचल प्रदेश में तबादला नीति में प्रावधान है कि पति-पत्नी यदि सरकारी नौकरी में हैं तो उन्हें एक स्थान पर पोस्टिंग दी जाती है. जिला सिरमौर में एक दंपत्ति शिक्षा विभाग में कार्यरत है. दोनों की पोस्टिंग अलग-अलग स्थान पर थी. शिक्षक दंपत्ति ने उन्हें एक ही स्थान पर समायोजित करने के लिए विभाग से आग्रह किया. विभाग ने शिक्षक दंपत्ति को समायोजित नहीं किया. इस पर शिक्षक पति-पत्नी हिमाचल हाई कोर्ट की शरण में गए.
याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने शिक्षा विभाग से दोनों को एक स्थान पर समायोजित करने के लिए निर्देश दिए हैं. साथ ही शिक्षा निदेशक से आदेश की अनुपालना रिपोर्ट मांगी है. शिक्षा निदेशक को ये रिपोर्ट दस फरवरी तक अदालत में पेश करनी होगी. हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा के समक्ष मामले की सुनवाई हुई.
न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने शिक्षा निदेशक को आदेश दिए कि वह 10 फरवरी तक आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट अदालत में पेश करें. मामले के अनुसार जिला सिरमौर की सुरेखा चौहान और उनके पति, दोनों ही शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. याचिकाकर्ता सुरेखा चौहान जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला नगेथा में सीएचटी यानी सेंट्रल हैड टीचर के पद पर तैनात हैं.