शिमला: नगर निगम शिमला की परिधि में राजनीतिक दलों के विज्ञापन लगाने की शिकायत अब टोल फ्री नंबर के जरिए की जाएगी. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि अवैध विज्ञापन की शिकायत करने के लिए चार हफ्ते में टोल फ्री नंबर जारी किया जाए. साथ ही व्हाट्सएप और SMS की सुविधा प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं. शिमला उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त ने अदालत को बताया कि इस समय नगर निगम शिमला की परिधि में कोई अवैध विज्ञापन नहीं है. इसको रोकने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है. (Himachal Pradesh High Court)
मुख्य न्यायाधीश एए सईद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने निगम को आदेश दिए कि वह नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी अखबार, टीवी और पुलिस की वेबसाइट के जरिए लोगों तक पहुंचाए. अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट आगामी 30 नवंबर को तलब की है.