शिमला:जिला कुल्लू में आध्यात्मिक गुरू खेम सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में हाई कोर्ट ने जांच का जिम्मा स्टेट सीआईडी को सौंपने के आदेश दिए हैं. मामला पांच साल पुराना है. कुल्लू जिला के गदौरी में 3 जून 2018 को सिक्खों के आध्यात्मिक गुरु पर जानलेवा हमला किया गया था. इस हमले में धर्मगुरु खेम सिंह घायल हो गए थे. इस संदर्भ में सर्वहितकारी आध्यात्मिक केंद्र ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने याचिका का निपटारा करते हुए मामले की जांच स्टेट सीआईडी को सौंप दी. प्रार्थियों ने इस हमले की जांच सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस जांच का जिम्मा स्टेट सीआईडी को सौंपने के आदेश जारी किए.
इस मामले में आरोप लगाया गया था कि धर्मगुरू खेम सिंह कुल्लू के शमशी में स्थित जालपा नामक व्यक्ति के घर प्रवचन के लिए जा रहे थे, तभी गदौरी नामक जगह पर पांच-छह लोग डंडे, तलवारें और रॉड लेकर आए. डंडों, तलवारों से लैस लोगों ने धर्मगुरू पर पीछे से हमला कर दिया. इस अचानक हमले में धर्मगुरू खेम सिंह बेसुध होकर जमीन पर गिर गए और उन्हें शरीर पर लगभग 35 चोटें आईं. हमले के बाद बदमाश आपस में यह बात करते हुए घटनास्थल से फरार हो गए कि खेम सिंह का प्राणांत हो गया है. जांच के दौरान घायल धर्मगुरू ने पुलिस को यह भी बताया था कि बदमाश यह भी कह रहे थे कि बाबा बलजीत सिंह ने उन्हें खेमसिंह को जान से मारने के लिए कहा है. खेम सिंह ने यह भी कहा था कि बाबा बलजीत सिंह उस पर कई बार हमले करवा चुका है और ये हमला करने वाले लोग भी उसी के भेजे हुए हैं.