शिमला: राज्य में सहायक जिला न्यायवादियों के पदों को भरने से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक अहम आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने सहायक जिला न्यायवादियों के पदों को भरने के लिए पात्र वकीलों की अधिकतम आयु सीमा 35 से 45 वर्ष करने से जुड़े एजेंडे को कैबिनेट के समक्ष रखने के लिए आदेश जारी किए हैं. अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि इस मामले में तीन सप्ताह में काम किया जाए. यानी हाई कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को तीन हफ्ते का समय दिया है.
यही नहीं, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 मार्च तक इस संबंध में अदालत में हिदायत पेश करने के आदेश भी दिए. हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई. खंडपीठ ने उचित निर्देश जारी करने के बाद अब मामले की सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की है. मामले के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला न्यायवादियों के 25 पदों को भरने के लिए 24 नवंबर 2021 को आवेदन आमंत्रित किए थे. आयोग की तरफ से आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई थी.