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Himachal High Court: सलापड़ से तत्तापानी सड़क के लिए 219 करोड़ मंजूर, हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से तलब की स्टेटस रिपोर्ट - Salapar Tattapani Road Status Report in Mandi

मंडी जिले में सलापड़ से तत्तापानी सड़क निर्माण को लेकर हिमाचल हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. सलापड़ से तत्तापानी सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 219 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. मामले में हिमाचल हाइकोर्ट ने एमिकस क्यूरी को भी नियुक्त किया है. (Himachal High Court)

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 29, 2023, 1:48 PM IST

शिमला: मंडी जिले में सलापड़ से तत्तापानी सड़क के निर्माण को लेकर हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. फिलहाल ये सड़क सिंगल लेन है. इसे डबल लेन बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 219 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट में सलापड़ से तत्तापानी सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई है.

19 नवंबर को होगी आगामी सुनवाई:हिमाचल हाइकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बताया गया कि इस सिंगल लेन सड़क को डबल लेन बनाने के लिए अतिरिक्त वन भूमि और निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना बाकी है. अदालत के संज्ञान में लाया गया है कि सड़क निर्माण के लिए वन भूमि की जरूरत है, इसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला स्वीकृति के लिए वन विभाग के अधिकारी को भेजा गया है. हाइकोर्ट ने अब मामले की सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की है.

2024 तक पूरा होगा सड़क निर्माण कार्य! जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हिमाचल हाइकोर्ट के संज्ञान में ये तथ्य भी लाया गया कि इस सड़क का निर्माण कार्य अगले साल यानी जून 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा. मौजूदा समय में तत्तापानी से आगे 27 किलोमीटर का कार्य पूरा हो गया है. इसके अलावा सलापड़ से 31 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है. बीच के चार किलोमीटर के स्ट्रेच को भारी बरसात के कारण पूरा नहीं किया जा सका.

अगली सुनवाई पर पेश होगी स्टेटस रिपोर्ट: हिमाचल हाइकोर्ट ने इस मामले में एमिकस क्यूरी को भी नियुक्त किया है. कोर्ट मित्र की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मानसून सीजन में बरसात के कारण इस सड़क का तीन किलोमीटर हिस्सा बह चुका है. लोक निर्माण विभाग की ओर से इसे ठीक करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. इस पर हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से सड़क निर्माण के अपडेट स्टेटस की रिपोर्ट तलब की है. अगली सुनवाई के दौरान ये स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करनी होगी.

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