शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेश पर अमल करने को लेकर सरकार द्वारा की जा रही देरी पर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कानूनी फैसले लागू करने में देरी पर फटकार भी लगाई है. हमीरपुर के भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के एक कर्मचारी की पात्रता से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भी चेतावनी दी है. अदालत ने मुख्य सचिव से मामले में अनुपालना रिपोर्ट तलब की है. समय पर रिपोर्ट पेश न करने की सूरत में मुख्य सचिव को प्रतिकूल आदेश जारी करने की चेतावनी भी दी है. अदालत ने राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणियां भी की हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालती फैसलों को लागू करने में देरी होना प्रदेश के शासन के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं हैं.
आदेश पर अमल में देरी से हाईकोर्ट नाराज: हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने अपने आदेश में कहा कि पक्षकारों के साथ न्याय करने के लिए सरकार का यह पहला दायित्व है कि वो अदालत के निर्णय पर जल्द से जल्द अमल करे. अदालत के आदेश पर अमल करने के लिए उचित व्यवस्था और तरीकों को विकसित करना आवश्यक है. हिमाचल हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी भी की है कि कानून के राज की स्थापना के लिए सरकार की यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि अदालती आदेश की समय पर अनुपालना हो. हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह 31 जुलाई तक अदालती आदेश की अनुपालना के लिए जरूरी तंत्र अथवा तौर तरीकों को विकसित करे. हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से अनुपालना रिपोर्ट तलब करते हुए, उन्हें चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर उनके खिलाफ प्रतिकूल आदेश भी पारित हो सकते हैं.