शिमला:हिमाचलप्रदेश हाईकोर्ट ने कसौली छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई अस्थाई दुकानों को 28 अगस्त तक हटाने के आदेश जारी किए हैं. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कसौली निवासी भावना द्वारा दायर जनहित याचिका पर उपरोक्त आदेश पारित किए हैं. मामले में पाइन मार्केट, द लोअर मॉल कसौली में बनाई अस्थाई दुकानों के मालिकों द्वारा आवेदन दायर किया गया था.
उन्होंने आवेदन में प्रतिवादी बनने की गुहार लगाते हुए कहा था कि वे 4 सप्ताह के भीतर अपनी अस्थाई दुकानें हटा देंगे. कोर्ट ने इन आवेदनकर्ताओं की प्रार्थना को स्वीकारते हुए उन्हें 28 अगस्त तक सेना की भूमि खाली कर भूमि का कब्जा प्रतिवादी सेना अधिकारियों को सौंपने के आदेश दिए. प्रार्थी ने जनहित को लेकर दायर याचिका में कसौली के पाइन मॉल में हुए अतिक्रमण को उजागर किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पाइन मॉल में 21 दुकानों का अवैध निर्माण किया गया है.