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Himachal High Court: कसौली छावनी में अतिक्रमण कर बनाई गई अस्थायी दुकानों को हटाने का आदेश, हाई कोर्ट ने 28 अगस्त की दी डेडलाइन - हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला

कसौली छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने कसौली छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई गई अस्थायी दुकानों को 28 अगस्त तक खाली करने के आदेश दिए हैं. पढ़िए पूरी खबर...(Himachal High Court)(encroachment in kasauli cantonment) (kasauli cantonment encroachment csae)

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Published : Aug 2, 2023, 6:25 AM IST

शिमला:हिमाचलप्रदेश हाईकोर्ट ने कसौली छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई अस्थाई दुकानों को 28 अगस्त तक हटाने के आदेश जारी किए हैं. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कसौली निवासी भावना द्वारा दायर जनहित याचिका पर उपरोक्त आदेश पारित किए हैं. मामले में पाइन मार्केट, द लोअर मॉल कसौली में बनाई अस्थाई दुकानों के मालिकों द्वारा आवेदन दायर किया गया था.

उन्होंने आवेदन में प्रतिवादी बनने की गुहार लगाते हुए कहा था कि वे 4 सप्ताह के भीतर अपनी अस्थाई दुकानें हटा देंगे. कोर्ट ने इन आवेदनकर्ताओं की प्रार्थना को स्वीकारते हुए उन्हें 28 अगस्त तक सेना की भूमि खाली कर भूमि का कब्जा प्रतिवादी सेना अधिकारियों को सौंपने के आदेश दिए. प्रार्थी ने जनहित को लेकर दायर याचिका में कसौली के पाइन मॉल में हुए अतिक्रमण को उजागर किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पाइन मॉल में 21 दुकानों का अवैध निर्माण किया गया है.

यह क्षेत्र भारतीय सेना के अधीन आता है. इस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करने के लिए कोई नियम नहीं है. भारतीय सेना के हित में इस अतिक्रमण को हटाया जाना अति आवश्यक है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि सेना की इस जमीन को खाली करवाया जाए. पाइन मॉल में बनी इन 21 दुकानों को तुरंत गिराने के आदेश पारित करने की गुहार भी लगाई गई थी. मामले पर सुनवाई 5 सितंबर को निर्धारित की गई है.

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