शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दिव्यांग की याचिका पर फैसला सुनाते हुए जिलाधीश सिरमौर को आदेश जारी किए हैं कि वह दो महीने के भीतर शिलाई उपमंडल में जामली से डुंगड कितेश वाया समदी मोहाल धारवा में लिंक रोड का निर्माण करवाए. जानकारी के अनुसार दिव्यांग कुमारी आरुषि की याचिका की सुनवाई के बाद न्यायाधीश संदीप शर्मा ने ये आदेश पारित किया है.
दिव्यांगकी याचिका पर फैसला: याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी अपनी दिव्यांगता के कारण चलने- फिरने में असमर्थ है, इसलिए हर रोज अपने पिता की पीठ पर स्कूल जाने के लिए मजबूर है. हालांकि, संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा बार-बार पारित किए प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने दो साल पहले सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आज तक सड़क के निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है. इसी कारण प्रार्थी अपने मूल स्थान यानी पांवटा से 85 किलोमीटर दूर रहने को मजबूर है.