शिमला: राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में नगर निगम प्रशासन ने चिल्ड्रन पार्क के गेट के समीप बहुमंजिला इमारत निर्मित कर दी थी. मामला हिमाचल हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने सख्ती दिखाते हुए बहुमंजिला इमारत को गिराने के आदेश पारित कर दिए. अदालत के समक्ष तथ्य पेश किए गए कि पहले से छोटे आकार के चिल्ड्रन पार्क को इमारत बनाकर और छोटा किया जा रहा है.
MC के रवैए पर HC का खेद:हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने खेद जताया कि नगर निगम प्रशासन का रवैया सही नहीं है. अब हाई कोर्ट ने चिल्ड्रन पार्क के गेट के समीप बनाई गई इमारत को गिराने के आदेश की अनुपालना चार हफ्ते में करने के लिए कहा है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में नगर निगम प्रशासन की तरफ से दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए उपरोक्त आदेश सुनाया.
18 मई 2022 को बनाई इमारत:उल्लेखनीय है कि इस मामले में हिमाचल हाई कोर्ट ने विगत साल 21 अप्रैल को नगर निगम शिमला के संजौली स्थित चिल्ड्रन पार्क की ड्राइंग और मैप अदालत के सामने प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए थे. अदालत ने संबंधित प्रशासन को आदेश जारी किए थे कि संजौली के चिल्ड्रन पार्क को उसकी पुरानी अवस्था में वापिस लाया जाए. मामले में संजौली के स्थानीय निवासी पीयूष वोहरा की तरफ से दायर आवेदन पर हाई कोर्ट ने 18 मई 2022 को पार्क में बनी बहुमंजिला इमारत को हटाने के आदेश पारित किए थे.