शिमला:पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल (Former CM Prem Kumar Dhumal) की सिक्योरिटी में रहे सुरक्षा कर्मी को विभागीय कार्यवाही में सुनाई गई सजा को हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने सही ठहराया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद सईद व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सुरक्षा कर्मी शेष राम की अपील को खारिज करते हुए सजा को सही ठहराया है. विभागीय जांच में शेष राम सुरक्षा में चूक के दोषी पाए गए थे. शेष राम ने हाईकोर्ट में अपील की थी. खंडपीठ ने शेष राम की अपील को खारिज करते हुए विभागीय कार्यवाही और एकल पीठ के फैसले को सही ठहराया.
मामले के अनुसार 18 फरवरी 2002 को प्रार्थी की तैनाती बतौर संतरी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के आवास पर की गई थी. उस दिन एक घुसपैठिए ने सुरक्षा घेरे का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री आवास के परिसर में प्रवेश किया और कुछ दूरी तय करने के बाद वहां से फरार हो गया था. प्रारंभिक जांच करने पर प्रार्थी और कुछ अन्य सुरक्षा कर्मी अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन न करने के दोषी पाए गए थे. उसके बाद सभी के खिलाफ नियमित जांच अमल में लाई गई.