शिमला: विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा की सिफारिश पर किए गए तबादला आदेश को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने इस संदर्भ में दाखिल की गई याचिका पर तबादला आदेश रद्द कर दिए. संजीव कुमार नामक व्यक्ति ने तबादले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसे हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार किया था. उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी राजनेताओं की सिफारिशों पर किए गए तबादला आदेश रद्द हो चुके हैं.
याचिकाकर्ता संजीव कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग ने 2 अगस्त को उसके ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए. याचिका में बताया गया था कि संजीव कुमार को कुछ समय पहले प्रवक्ता के पद पर प्रमोट किया गया था. प्रमोशन के बाद उसे 3 फरवरी 2021 को हमीरपुर जिले के झगरैणी स्कूल में तैनात किया गया था. याचिका में आरोप लगाया गया था कि शिक्षा विभाग ने प्रतिवादी रामेश्वर नाथ को संजीव के स्थान पर ट्रांसफर किया, जबकि याचिकाकर्ता ने अभी इस स्कूल में अपना सामान्य सेवाकाल भी पूरा नहीं किया है. आरोप लगाया गया है कि स्थानीय विधायक आशीष शर्मा ने याचिकाकर्ता संजीव को स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी.