शिमला: कुल्लू जिला के मणिकर्ण में हुड़दंग और पंजाब से आए श्रद्धालुओं द्वारा की गई तोड़फोड़ पर हिमाचल हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. अदालत ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने 13 मार्च को मामले की सुनवाई तय की है. सरकार को मामले में स्टेट्स फाइल करने के निर्देश दिए गए हैं. हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मामले में मीडिया रिपोट्र्स के आधार पर संज्ञान लिया और टिप्पणी की है कि मणिकर्ण एक प्रसिद्ध धर्मस्थल है.
अदालत ने मुख्य सचिव सहित गृह विभाग के सचिव, डीजीपी, डीसी कुल्लू व डीसी बिलासपुर को नोटिस जारी कर स्टेट्स तलब किया है. मीडिया रिपोट्रस के आधार पर हाई कोर्ट ने स्वत संज्ञान लेकर ये नोटिस जारी किए हैं. कुल्लू जिला में ग्रीन टैक्स को लेकर भी सैलानियों ने झगड़ा किया था. इस दौरान अप्रिय नारे लगाए गए और कुछ लोगों ने कथित रूप से खालिस्तानी झंडा भी फहराया. मार्च की छह तारीख को हंगामा हुआ था. बिलासपुर के गरनोड़ा में भी खूब हंगामा और तोड़फोड़ की गई.