शिमलाः हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला की सड़कों पर गलत तरीके से खींची गई पीली लाइन मुद्दे पर कड़ा संज्ञान लिया है. इस मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला आयुक्त को आदेश दिए हैं कि वह व्यक्तिगत रूप से बालूगंज बाजार जाएं और सुनिश्चित करें कि खींची गई सभी पीली लाइनें तुरंत प्रभाव से हटा दी जाए.
हाईकोर्ट ने कहा कि ताजी पीली रेखाएं केवल उन्हीं स्थानों पर हो, जहां पर सड़क के दोनों ओर यातायात जारी रहे. आगे कोर्ट ने कहा कि बालूगंज बाजार में वाहनों की आवाजाही में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और बस स्टॉप के पास कोई पीली लाइन नहीं खींची जाए.
इसके अलावा नगर निगम शिमला आयुक्त को आदेश दिए हैं कि वह कोर्ट मित्र से संपर्क बनाए रखें. कोर्ट ने एक ऐसे अधिकारी को भी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं जो कि जूनियर इंजीनियर के पद से नीचे का न हो ताकि शिमला निगम क्षेत्र के भीतर ऐसे सभी अवरोधों की पहचान की जा सके, जहां पर बेवजह पीली रेखाएं खींची गई हैं. इस बाबत रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के आदेश जारी किए गए हैं.