शिमला:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को आदेश जारी किए हैं कि वे तुरंत प्रभाव से सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन के जरिए सौ फीसदी हाजिरी सुनिश्चित करें. हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी सरकारी कार्यालयों, कारपोरेशन और बोर्ड्स बायोमेट्रिक मशीन से ही सौ फीसदी हाजिरी समय पर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए. बता दें, हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को एक मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहने के आदेश दिए थे. (Himachal Pradesh High Court)
अदालत के आदेश के बावजूद सुबह 10 बजकर 5 मिनट तक संबंधित कर्मी हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे. अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान समय पर हाईकोर्ट में पेश न होने पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने उक्त आदेश जारी किए. दरअसल, अदालत ने अपने आदेश की अनुपालना न होने से नाराजगी जताई और मुख्य सचिव को कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में समय पर शत-प्रतिशत हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन से सुनिश्चित की जाए.
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले की सुनवाई हो रही है. मामले के अनुसार प्रार्थी रजनीश पॉल की तरफ से दाखिल की गई अनुपालना याचिका की सुनवाई हो रही है. इस याचिका की सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को मंगलवार को तलब किया गया था. इससे पहले भी उसे 1 नवंबर को हाईकोर्ट में उपस्थित रहने को कहा गया था परंतु किन्ही कारणों से उस दिन अधिकारी पेश नहीं हो सका. इसलिए हाईकोर्ट ने 15 नवंबर को अधिकारी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे.