शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सभी नेशनल हाईवे से अवैध कब्जों को हटाने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह तीन महीनों के भीतर राज्य के सभी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और अन्य सड़कों से अवैध कब्जों को हटाएं.
अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि अवैध कब्जाधारियों द्वारा अपनी आजीविका के लिए सड़क के किनारे बनाए गए अस्थाई निर्माणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए अदालत कर्तव्य बाध्य है. अदालत ने कहा कि अवैध कब्जाधारियों को दयाभाव के आधार पर नहीं बक्शा जा सकता. खंडपीठ ने अपने आदेशों की अनुपालना के लिए राज्य के मुख्य सचिव को सुनिश्चित किया है.
ठियोग क्षेत्र स्थित नरेल नामक स्थान के निवासी हरनाम सिंह उर्फ रिंकू चंदेल की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने उक्त आदेश पारित किए. प्रार्थी ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उसके द्वारा सड़क के किनारे बनाए गए ढाबे को न गिराया जाए. मामले में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी ने नेशनल हाईवे पर एक ढाबे का अवैध रूप से निर्माण किया है, जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता है. लेकिन, लोक निर्माण विभाग ने उसे नोटिस जारी कर ढाबे को हटाने का आदेश दिया.