शिमलाः प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के बारे में उठाए गए कदम पर सरकार को बाबत शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और अन्य आधारभूत सुविधाओं के अभाव संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं.
मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस आदेश को पारित किया है. प्रदेश सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र के अनुसार हिमाचल में 31 दिसंबर 2019 तक जेबीटी के 693, भाषा अध्यापक के 590, शास्त्री के 1049, टीजीटी आर्ट्स के 684, टीजीटी नॉन मेडिकल के 359 और टीजीटी मेडिकल के 260 के पद रिक्त पड़े हैं.
मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि इन पदों को भरने के लिए सरकार कदम उठा रही है. कोर्ट ने शिक्षा विभाग के उस रवैये पर नाराजगी जताई जिसके तहत प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों व अन्य आधारभूत सुविधाओं का अभाव है.