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कोरोना से बुरी तरह प्रभावित शहरों से लौटे हिमाचलियों को किया जाएगा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन - covid-19

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के बाहर से आने वाले यात्रियों का स्वागत है, लेकिन उन्हें सारे नियमों का पालन करना होगा. जो लोग हाई लोड शहरों से आ रहे हैं, उन्हें संस्थाहत क्वारंटाइन में अनिवार्य तौर पर रहना होगा. उन्होंने सभी से सहयोग की अपील भी की है.

CM jairam
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Published : Jun 2, 2020, 12:18 AM IST

Updated : Jun 28, 2020, 12:55 PM IST

शिमला: देशभर में अनलॉक-वन शुरू हो चुका है. इंटर स्टेट व इंट्रा स्टेट मूवमेंट जारी होने के साथ ही हिमाचल सरकार ने देश के अन्य राज्यों से आने वाले हिमाचल वासियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार देश के जो शहर कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हैं, वहां से हिमाचल लौटने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा.

विभाग ने अपनी गाइडलाइन में देश के उन शहरों की सूची भी दी है, जो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हैं. यानी ऐसे शहर, जो कोरोना के लिहाज से हाईलोड कोविड-19 इन्फैक्टिड सिटीज की श्रेणी में आते हैं, वहां से आने वालों को संस्थागत क्वारंटाइन में रहकर पूरे नियमों का पालन करना होगा. नई गाइडलाइन में ऐसे शहरों का जिक्र किया गया है.

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कोरोना से बुरी तरह प्रभावित इन शहरों में मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, तिरुवल्लूर, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर व तमिलनाडू का शहर चेंगलपट्टू शामिल हैं. इसके अलावा दिल्ली के भी कुछ इलाके शामिल हैं. दिल्ली के तहत नई दिल्ली, शाहदरा, दक्षिण दिल्ली के अलावा नार्थ ईस्ट व साउथ वेस्ट जिला दिल्ली के अलावा बाकी स्थान हाई लोड इलाकों में शामिल हैं. कोरोना के प्रभाव की स्थिति के अनुसार केंद्रीय स्तर पर ये सूची समय-समय पर संशोधित की जाएगी. ऐसे शहरों से आने वाले लोगों का रैपिड टैस्ट पीसीआर लैब में होगा.

उक्त यात्रियों को राज्य में आने के बाद छह या सात दिन में टैस्ट किया जाएगा. रैपिड टेस्टिंग के बाद निगेटिव आने पर भी उन्हें सर्विलांस पर रखा जाएगा. प्रदेश के बाहर से जो लोग व्यापारिक कार्यों, इलाज के लिए यात्रा करेंगे और 48 घंटे से कम की समय अवधि में वापिस आएंगे, उन्हें केवल सर्विलांस पर रखा जाएगा.

वहीं, सभी इंटर स्टेट यात्रियों को 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि बितानी होगी. बाद में उन्हें सर्विलांस पर रखा जाएगा. यदि उनमें फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं तो उन्हें संबंधित प्र्रशासन को सूचित करना होगा. इसके अलावा प्रदेश के उन लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा, जिन्होंने प्रदेश से बाहर 48 घंटे से अधिक का समय बिताया है और वापिस लौटे हैं. यदि वे हाई लोड शहरों से नहीं आए हैं तो भी उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटाइन पूरा करना होगा.

बाहर से प्रदेश वापिस आने वाले सभी लोगों को घरों के बुजुर्ग लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी. खासकर उन बुजुर्गों से जो डायबिटिज, श्वास रोग व किडनी के रोगों से प्रभावित होंगे. इसी प्रकार यदि क्वारंटाइन अवधि में किसी में कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं तो उसका रैपिड टेस्ट किया जाएगा. यदि घर में क्वारंटाइन अवधि बिता रहे व्यक्ति को लक्षण मिलते हैं और उसकी हालत स्थिर रहती है तो उसका सैंपल मोबाइल वैन से लिया जा सकेगा.

इसके अलावा बाहर से आने वालों की जांच के लिए चुनिंदा चैक पोस्ट ही प्रयोग की जाएंगी. जिला प्रशासन ही ये तय करेगा कि कौन से चैक पोस्ट को यात्रियों की चैकिंग के लिए फंक्शनल करना है. संबंधित जिला प्रशासन हर आने वाले की यात्रा का पूरा विवरण रखेगा. ई-पास कहां के लिए अप्लाई किया गया था और क्या प्रदेश के बाहर से आने वाला यात्री अपने उसी ठिकाने पर पहुंचा है, जिसके लिए उसने पास लिया था, ये सारी बातें जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा.

वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के बाहर से आने वाले यात्रियों का स्वागत है, लेकिन उन्हें सारे नियमों का पालन करना होगा. जो लोग हाई लोड शहरों से आ रहे हैं, उन्हें संस्थाहत क्वारंटाइन में अनिवार्य तौर पर रहना होगा. उन्होंने सभी से सहयोग की अपील भी की है.

Last Updated : Jun 28, 2020, 12:55 PM IST

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