हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

Himachal Green Tax : खाली खजाना भरने के लिए सुख की सरकार का नया कदम, हिमाचल में वाहन मालिकों को देना होगा ग्रीन टैक्स - himachal news

Himachal Green Tax : हिमाचल प्रदेश में वाहन मालिकों को ग्रीन टैक्स देना होगा. सरकार ने मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन किए हैं. वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट लेते वक्त ये ग्रीन टैक्स देना होगा. आखिर किस वाहन पर कितना ग्रीन टैक्स लगेगा. जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर

हिमाचल में ग्रीन टैक्स
Himachal Green Tax

By

Published : Aug 5, 2023, 12:51 PM IST

Updated : Aug 5, 2023, 12:58 PM IST

शिमला: आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल की सुखविंदर सिंह सरकार ने वाहन मालिकों पर ग्रीन टैक्स का बोझ लाद दिया है. राज्य सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन किए हैं. अब प्रदूषण सर्टिफिकेट के साथ ग्रीन टैक्स जुड़ जाएगा। यही नहीं, राज्य सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्रों की फीस और सिक्योरिटी मनी भी बढ़ाई है. लंबे अरसे के बाद राज्य सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में एमेंडमेंट की है. इस संशोधन के माध्यम से अब हिमाचल में वाहनों के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट हासिल करने की प्रक्रिया के दौरान वाहन मालिकों को फीस के साथ ग्रीन टैक्स भी देना होगा. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव की तरफ से इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है.

उल्लेखनीय है कि सुखविंदर सिंह सरकार ने मई महीने में इस संशोधन को लेकर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाली थी. नियमों के अनुसार आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं. जनता की तरफ से किसी भी तरह का सुझाव नहीं आया तो अब परिवहन विभाग ने फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स के रूल 40-ए को अमेंड किया गया है. अब संशोधन के अनुसार वाहन मालिक को अपने वाहन का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट प्रदान करने वाले केंद्रों के लिए शहरी क्षेत्र में रिफंडेबल सिक्योरिटी 15 हजार रुपए की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह राशि 5000 रुपए होगी. सरकार ने गाडिय़ों की जांच संबंधी ऑथराइजेशन फीस भी बढ़ाई है. पेट्रोल और डीजल चालित वाहन के लिए यह फीस चार हजार रुपए होगी. पेट्रोल और डीजल दोनों से चलने वाली गाडिय़ों के लिए अब 8000 रुपए देने होंगे.

हिमाचल सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन
ग्रीन टैक्स को लेकर नोटिफिकेशन जारी

ऐसा होगा ग्रीन टैक्स का फार्मेट-राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए वाहन मालिक से ली जाने वाली फीस में सबसे बड़ा बदलाव किया है. दोपहिया वाहन के सर्टिफिकेट के लिए मालिक को कुल देय सौ रुपए में से 20 रुपए ग्रीन टैक्स होगा. इसी तरह थ्री व्हीलर वालों को जो 120 रुपए चुकाने होंगे, उसमें भी 20 रुपए ग्रीन टैक्स के रूप में होंगे. पेट्रोल से चलने वाले चार पहिया वाहन, सीएनजी, और एलपीजी वाहनों के लिए 130 रुपए चुकाने होंगे और इसमें से 30 रुपए ग्रीन टैक्स होगा. डीजल फोर व्हीलर वाहनों के लिए 150 रुपए में सबसे अधिक 40 रुपए ग्रीन टैक्स रखा गया है.

किस वाहन पर कितना ग्रीन टैक्स ?

बाहरी वाहनों को छूट- वहीं, एक अन्य मामले में राज्य सरकार ने सेब और आलू की ढुलाई के लिए बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले वाहनों का स्पेशल रोड टैक्स माफ कर दिया है. परिवहन विभाग से इस संदर्भ में भी अधिसूचना जारी हो गई है. हिमाचल सरकार नेशनल परमिट के तहत कवर न होने वाले ट्रकों को ही इस तरह की राहत देगी. परिवहन विभाग के अनुसार रोड टैक्स में यह छूट सिर्फ 2 अगस्त 2023 से 31 अक्टूबर के दौरान ही होगी. उसके बाद ऐसे वाहनों को फिर से एसआरटी देना होगा. राज्य सरकार ने यह छूट इसलिए दी है ताकि राज्य से सेब और आलू की ढुलाई का काम आसान हो सके और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत न आए.

ये भी पढ़ें:व्यवस्था परिवर्तन! हिमाचल में अब गाड़ियों की पॉल्यूशन जांच हुई महंगी, ग्रीन टैक्स भी लगाया

Last Updated : Aug 5, 2023, 12:58 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details