शिमला: सीपीएस मामले में हिमाचल सरकार को बड़ा झटका लगा है. सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 6 मुख्य संसदीय सचिव मंत्रियों जैसी सुविधाएं नहीं ले पाएंगे. बुधवार को हाई कोर्ट में हुई सीपीएस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिए. सीपीएस का काम रोकने को लेकर भाजपा के 11 विधायकों ने हाई कोर्ट में स्टे एप्लिकेशन डाली गई थी, इस पर हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप शर्मा और जस्टिस विवेक ठाकुर की बैंच ने आदेश पारित किया है. भाजपा विधायकों की ओर से हाई कोर्ट में केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने कहा कि अब कोई भी CPS मंत्रियों के काम नहीं कर पाएंगे. कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि सीपीएस मंत्रियों जैसी सभी सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से पक्ष रखा गया कि इन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई है, लेकिन ये सभी सीपीएस मंत्रियों जैसी सुविधा ले रहे हैं जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.
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