शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने 6वें राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए अपनी सहमति दे दी. आयोग पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को इन पंचायतों की वित्तीय स्थिति और शहरी स्थानीय निकायों के करों, कर्तव्यों, टोलों और फीस के निर्धारण, पंचायतों को सहायता अनुदान के निर्धारण में सुधार के बारे में सिफारिशें करेगा.
राज्य के समेकित कोष और पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के ध्वनि वित्त के संबंध में किसी भी अन्य मामले से मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जल रक्षक/ पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय में 300 रूपये प्रति माह वृद्धि के साथ, अब जल रक्षक को रु. 3300 प्रति माह जबकि पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को रु. का मानदेय मिलेगा.
4300 प्रति माह इसने राज्य के ग्रामीण/ शहरी क्षेत्रों में 3/2 बिस्वास भूमि की पात्रता के लिए आय मानदंड में संशोधन करने के लिए आवासहीन व्यक्तियों/ परिवारों को मौजूदा रुपये से बढ़ाकर इसे मंजूरी दी. 50,000 से रु. प्रतिवर्ष एक लाख, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके.
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से ई-टेंडर के आधार पर स्कूल, पहली, तीसरी, छठी और 9 वीं कक्षाओं के स्कूली छात्रों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत स्कूल बैग की खरीद, आपूर्ति और वितरण के लिए अपनी मंजूरी दी. इससे इन वर्गों के 2,56,514 छात्रों को लाभ होगा.