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कैबिनेट मीटिंग: मंडियों में घटेगा आढ़तियों का कमीशन, मेडिकल कॉलेजों को मिलेंगी मॉर्डन एंबुलेंस

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Published : Aug 21, 2019, 9:32 AM IST

कैबिनेट बैठक में कृषि उत्पाद मंडी समिति संशोधन बिल-2019 (APMC) के ड्राफ्ट पर चर्चा हुई. इस बिला को मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा. इस बिल के मुताबिक प्रदेश की सब्जी मंडियों मे आढ़तियों के कमीशन को पांच से घटाकर दो फीसदी किया जाएगा.

Himachal Cabinet Meeting

शिमला: मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में मॉनसून सत्र के दौरान सदन में पेश होने वाले बिलों को मंजूरी मिली. इसमें मार्केंटिंग बिल, रिपीलिंग बिल, हाईकोर्ट एडवोकेट वेलफेयर बिल व कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आदि शामिल हैं.

कैबिनेट बैठक में कृषि उत्पाद मंडी समिति संशोधन बिल-2019 (APMC) के ड्राफ्ट पर चर्चा हुई. इस बिल को मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा. इस बिल के मुताबिक प्रदेश की सब्जी मंडियों मे आढ़तियों के कमीशन को पांच से घटाकर दो फीसदी किया जाएगा.

नए बिल के में तय नियमों के तहत सब्जी और फल मंडियों में आढ़ती किसानों-बागवानों से उनकी उपज पर दो फीसदी कमीशन ही लेंगे. इसके अलावा आढ़ती उन्ही सब्जियों पर चार फीसदी कमीशन ले सकते हैं जो जल्दी सड़ने वाली हों. आपको बता दें कि प्रदेश में अभी तक ये कमीशन पांच फीसदी था.

बिल में तय नए नियमों को मुताबिक अब बागवान-किसान व्यापारियों को खुद भी अपना माल बेच सकेंगे. इसके अलावा प्रदेशभर में 60 सब्जी मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा. वहीं, आढ़तियों का पंजीकरण भी अब ऑनलाइन होगा, इसके लिए आढ़तियों का एक बार ही लाइसेंस बनेगा जो देशभर की मंडियों में मान्य होगा.

इसके अलावा बैठक में हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियमों को भी मंजूरी दी गई. प्रदेश में मिलावटी खाद्य वस्तुएं खिलाने के मामले में अपील के लिए फूड कमिश्नर नियुक्ति होगा और पंचायत स्तरीय कमेटियां बनेंगी. इसके लिए बैठक में एपीएमसी एक्ट-2005 के स्थान पर नया एक्ट बनाने पर चर्चा हुई.

कैबिनेट ने एडवोकेट वेलफेयर फंड संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दी. संशोधन के बाद फंड के लिए धनराशि जुटाने को वकालतनामे में स्टांप राशि बढ़ाने का प्रावधान होगा.

वकालतनामे में दस के बदले 25 रुपये, प्रदेश में काम कर रहे वकीलों की मृत्यु पर वित्तीय राशि 1.50 लाख से बढ़ाकर 2.25 लाख करने के अलावा गंभीर बीमारियों से पीड़ित अधिवक्ताओं को 25 हजार की जगह दो लाख रुपये तक देने का प्रावधान किया जाएगा.

जयराम मंत्रिमंडल ने बैठक में सभी मेडिकल कॉलेजों को मॉर्डन एंबुलेंस देने का फैसला भी किया. बैठक में सबी कॉलेजों को मिलने वाली मॉर्डन एंबुलेंस खरीदने को लेकर मंजूरी भी दी गई. इसके अलावा कैबिनेट ने राजपत्रित कर्मचारी विधि अधिकारी भर्ती नियमों को भी स्वीकृति दी. इसके तहत खटारा गाड़ियों का निपटारा कर नई गाड़ियों को खरीदा जाएगा.

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