शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को आदेश दिए हैं कि वे पक्षकारों को गवाह पेश करने के लिए 3 से अधिक मौके न दें. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर जरूरी हो तो ही पक्षकारों को 3 से अधिक मौके दिए जा सकते हैं, लेकिन संबंधित जज को ऐसा किए जाने के ठोस कारणों का उल्लेख अपने आदेशों में करना होगा.
कोर्ट ने खेद जताया कि पहले भी हाईकोर्ट ने इस तरह के आदेश निचली अदालतों को दे रखे हैं. फिर भी ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें बिना कारण बताए पक्षकारों को बार-बार गवाह पेश करने के मौके दिए जा रहे हैं. कोर्ट ने ये आदेश निचली अदालत द्वारा 8 बार गवाह पेश न करने के बाद गवाहों को पेश करने के अवसर को बंद करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए.
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