शिमला:हिमाचल प्रदेश में डिप्टी सीएम व सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को अंतिम अवसर दिया है. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को तय की है. अदालत ने डिप्टी सीएम व सीपीएस को काम करने से रोकने से संबंधित आवेदन का जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को और समय देने से एक तरह से इनकार किया है. सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी अवसर दिया गया है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
उल्लेखनीय है कि भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती व अन्यों ने राज्य में डिप्टी सीएम व सीपीएस की नियुक्तियों को अदालत में चुनौती दी है. हालांकि राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है, लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट सख्त है. सरकार की ओर से दलील दी गई है कि सभी याचिकाएं हाई कोर्ट के नियमों के अनुसार दायर नहीं की गई है. याचिकाकर्ता ऊना से विधायक सतपाल सिंह सत्ती और अन्य 11 विधायकों ने मामले के अंतिम निपटारे तक सभी सीपीएस को काम करने से रोकने के आदेशों की मांग की है. अदालत ने इस आवेदन का जवाब दायर करने के लिए सरकार को अंतिम मौका दिया है.