शिमला: मुख्यमंत्री व मंत्रियों के वाहनों में हूटर और सायरन के प्रयोग पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. इस संदर्भ में दाखिल की गई याचिका पर अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव व अन्य संबंधित विभागों के आला अफसरों को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने ये नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
इस संबंध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश है कि वीवीआईपी गाड़ियों में हूटर व सायरन का प्रयोग न किया जाए. ये गैर कानूनी करार दिया गया है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार के मुखिया यानी सीएम के काफिले की तीन गाड़ियों में हूटर है.
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इस बारे में एक आरटीआई डाली गई थी और पता चला कि राज्य सचिवालय की 42 गाड़ियों में सायरन या हूटर लगा है. मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को तय की गई है. हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित परिवहन विभाग के सचिव और गृह विभाग के सचिव को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.