हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

कोरोना से मौत होने पर पीड़ित परिवार को मुआवाजा देने की याचिका पर HC ने सरकार से मांगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण से मरे लोगों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने वाली याचिका पर हिमाचल सरकार से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सुझाव दिया है कि राज्य डिजास्टर रिस्पांस फंड या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से इन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की सकती है. चूंकि कोरोना से प्रदेश में बहुत कम लोगों की मौत हुई है. इस कारण राज्य सरकार पर इसका अधिक आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.

himachal high court
himachal high court

By

Published : Sep 4, 2020, 8:31 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण से मरे लोगों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की गुहार लगाने वाली याचिका में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह तीन सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब दाखिल करें. मामले पर सुनवाई 1 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.

जनहित से जुड़ी इस याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने वैश्विक बीमारी के चलते इस बीमारी से मरने वाले लोगों के लिए चार लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान दिया था, लेकिन बाद में उस प्रावधान को वापस ले लिया गया. जबकि बिहार सरकार कोरोना संक्रमण से मारे गए लोगों के परिवारों के लिए एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन प्रदान कर रही है.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सुझाव दिया है कि राज्य डिजास्टर रिस्पांस फंड या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से इन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की सकती है. चूंकि कोरोना से प्रदेश में बहुत कम लोगों की मौत हुई है. इस कारण राज्य सरकार पर इसका अधिक आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा. इससे आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के परिवार की सहायता होगी. जिन्हें कि उनके परिवार के व्यक्ति की मौत के बाद आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें:रजिस्टर्ड पैराग्लाइडर पायलटों को करवाया जाएगा SIV कोर्स, 2 करोड़ की राशि होगी खर्च: गोविंद ठाकुर

ये भी पढ़ें:सुबाथू में करीब 250 फीट नीचे लुढ़की कार, CCTV में कैद हुई घटना

ABOUT THE AUTHOR

...view details