शिमला:प्रदेश हाईकोर्ट ने वन रेंज कोटी में 416 पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़े मामले में प्रधान सचिव (वन) को 16 वन अधिकारियों से 34,68,233 रुपये की वसूली करने के लिए उनकी जिम्मेदारी तय करने के आदेश जारी किए. इन अधिकारियों में दो वन अरण्यपाल, दो मंडल वन अधिकारी, तीन सहायक वन अरण्यपाल, दो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, छह ब्लॉक ऑफिसर और एक फॉरेस्ट गार्ड शामिल है. यह सभी कर्मी भलावाग बीट, कोटि फॉरेस्ट ब्लॉक, कोटि फॉरेस्ट रेंज, शिमला फॉरेस्ट डिवीजन और शिमला फॉरेस्ट सर्कल में तैनात वर्ष 2015 से 2018 तैनात थे. इसी दौरान कोटी रेंज में 416 पेड़ों का अवैध कटान हुआ था.
27 मई को कोर्ट में पेश होने का अवसर
कोर्ट ने अधिकारियों को 27 मई, 2021 को अदालत में उपस्थित होने का अवसर देते हुए कहा कि यह कर्मी उपरोक्त वसूली और उनके सेवा रिकॉर्ड में उल्लिखित चूक की प्रविष्टि करने से पहले अपनी बात अदालत के समक्ष रख सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करने के पश्चात यह आदेश पारित किए. इस मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी द्वारा कोर्ट को बताया गया कि अनिवार्य फील्ड निर्देशों के अनुसार विभिन्न वन अधिकारियों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अपने अधीन आने वाले क्षेत्र का निरीक्षण करें और पेड़ों की किसी भी कटाई का पता लगाएं.