शिमला: भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी को अपने कर्मचारी को सेवा लाभ न देने और अदालत जाने पर मजबूर करना भारी पड़ा है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीबीएमबी पर इसके लिए 50 हजार रुपए कॉस्ट लगाई है.
हाईकोर्ट ने पाया कि बीबीएमबी ने अपने कर्मी को अदालत जाने के लिए मजबूर किया है. ऐसे में हाईकोर्ट के न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने आदेश दिया है कि पहले बीबीएमबी कर्मचारी को पचास हजार रुपए का भुगतान करेगी. अदालत ने बीबीएमबी प्रबंधन को आदेश दिए हैं कि वह इस मामले में जांच करे और दोषी अधिकारी से उक्त राशि को वसूला जाए, लेकिन इससे पहले कर्मचारी को 50 हजार रुपए का भुगतान किया जाए.
हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि दोषी अधिकारी चाहे सेवा में हो या फिर रिटायर हो गया है, राशि उससे वसूल होनी चाहिए. हाई कोर्ट ने बीबीएमबी के सचिव से अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की है. मामले की अगली सुनवाई अब वर्ष 2020 के जनवरी माह में होगी.