शिमला:हाइकोर्ट ने ठाकुर पीजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन ढलियारा जिला कांगड़ा के तहत वेटरनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (Veterinary Pharmacist Training Institute) को अंतरिम राहत प्रदान की है. अदालत ने संस्थान को राहत देते हुए कहा कि वो 29 अगस्त से पहले नवीनीकरण प्रमाण (renewal certificate) पत्र जारी कर सकता है. मुख्य न्यायाधीश एए सईद व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार के 27 जुलाई 2022 के आदेशों पर रोक लगाते हुए संस्था को अस्थाई नवीनीकरण अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश दिए.
प्रार्थियों के अनुसार उनके संस्थान को वेटरनरी फार्मासिस्ट कोर्स (Veterinary Pharmacist Course) करवाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-2021 के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र दिया गया था. 15 सितम्बर 2021 को प्रार्थी संस्था ने आवेदन दायर कर सत्र 2021 -23 के लिए नवीनीकरण प्रमाण पत्र की मांग की. इसके बाद 11 नवम्बर को संस्थान का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के मुताबिक संस्थान के पास कोर्स करवाने की सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद थी.