शिमला:प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नगर निगम शिमला के भीतर हरे पेड़ों की कटाई वाली सभी अनुमतियों पर रोक लगा दी है. हालांकि कोर्ट ने विद्युत विभाग को दी गई अनुमतियों पर यह रोक नहीं लगाई है.
मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए. याचिकाकर्ता ने एमसी शिमला, वन संरक्षण अधिनियम और अन्य वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए शिमला शहर में सड़कों के विस्तारीकरण के नाम पर हरे भरे स्वस्थ पेड़ों को काटे जाने का मुद्दा उठाया है.
याचिकाकर्ता ने वृक्ष प्राधिकरण समिति द्वारा असंख्य पेड़ों की कटाई के लिए दी गई अनुमतियों को रद्द करने व पेड़ों की कटाई के सभी मामलों को तय करने और निपटाने के लिए बनाई गई कैबिनेट उप समिति के गठन के बारे में जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग भी की है.