शिमला:सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कोविड संक्रमित मरीजों के लिए अधिकृत सरकारी और अन्य अस्पतालों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के लिए समिति गठित की गई है. प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को इस समिति के सदस्यों के विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है.
मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश्वर सिंह चंदेल की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए. याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिमाचल सरकार की ओर से कोविड -19 महामारी के रोकथाम के लिए उठाए जा रहे प्रतिबंधात्मक उपाय नाकाफी हैं.
याचिका में स्थिति को संभालने के लिए विभिन्न उपाय भी सुझाए गए हैं. प्रार्थी ने सम्बंधित उत्तरदायी अधिकारियों को जरूरी उपायों को लागू करने और न्यायालय को इस आशय की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश देने की मांग की है. हिमाचल में कोविड-19 के संबंध में तेजी से विकसित होने वाली स्थिति पर नजर रखने के लिए डॉक्टरों और अधिकारियों की विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करने की मांग भी की है.