शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट में धोखाधड़ी मामले के आरोपी पूर्व डीजीपी के बेटे अमिल मन्हास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 29 नवंबर तक टल गई. वहीं, उनकी बहू हरप्रिया मन्हास की अग्रिम जमानत याचिका पर लंबी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
पूर्व डीजीपी के बेटे की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, बहू पर फैसला कोर्ट ने रखा सुरक्षित
पूर्व डीजीपी के बेटे अमिल मन्हास धोखाधड़ी मामले के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 29 नवंबर तक टल गई है. न्यायाधीश अनूप चिटकारा के समक्ष सुनवाई हुई.
दोनों याचिकाओं पर सुनवाई न्यायाधीश अनूप चिटकारा के समक्ष हुई. दोनों ही आरोपियों पर राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना ऊना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 471 और 34 व इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा-61 के तहत 5 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
बता दें कि ऊना में एक्साइज विभाग के साथ शराब की 2 फर्मों में करीब 2 करोड़ 63 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. इस मामले में एक्साइज विभाग ने विजिलेंस में मामला दर्ज करवाया है.
ऑडिट के दौरान शराब की फर्मों के लाइसेंस धारक रोहित कुमार के जमा किए गए ई-चालान का सत्यापन नहीं हो पा रहा है. सत्यापन के लिए सौंपे गए ई-चालान भी फर्जी पाए गए. जांच में पाया गया है कि अमिल मन्हास की तरफ से दिया गया चेक बाउंस हो गया.