शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला से शहर के तहबाजारियों का रिकार्ड तलब किया है. शिमला के रामबाजार इलाके से तहबाजारियों को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने एमिक्स क्यूरी (कोर्ट मित्र) के तौर पर जगदीश ठाकुर को तैनान किया था.
एमिक्स क्यूरी ने अदालत में इस मामले को लेकर डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत की. कोर्ट मित्र की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने नगर निगम शिमला प्रशासन से तहबाजारियों को लेकर रिकार्ड तलब किया और मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को तय की.
इसी मामले में हाईकोर्ट ने पिछले आदेश में शिमला शहर में ट्रैफिक की चरमराती व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए सडक़ों पर येलो लाइन लगाने के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी में पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता, ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी और एसडीएम को सदस्य बनाया था.