शिमलाःहाईकोर्ट ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय पालमपुर के एडमिशन ब्रोशर की उस शर्त को खारिज कर दिया जिसमें यह प्रावधान था कि यदि किसी उम्मीदवार ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भरते समय वित्तपोषण योजना (एसएफएस) उम्मीदवारी के लिए विकल्प नहीं दिया तो उसे बाद में इस श्रेणी में दाखिला नहीं दिया जाएगा.
इस शर्त को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए गए संपूर्ण अभ्यास का मुख्य उद्देश्य छात्रों को योग्यता के आधार पर प्रवेश सुनिश्चित करना है. ऐसा मामला हो सकता है जहां एक उम्मीदवार के एसएफएस उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक हैं. शुरू में एसएफएस सीट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की तुलना में उसकी योग्यता अधिक है.