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वेटलैंड के रखरखाव के लिए उचित फंड दे केंद्र सरकार, HC ने जारी किए आदेश - हिमाचल

प्रदेश हाईकोर्ट ने रेणुकाजी, खजियार और पौंग वेटलैंड के रखरखाव के लिए केंद्रीय सरकार को उचित फंड मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं. मामले की आगामी सुनवाई 16 जुलाई को निर्धारित की गई है.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

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Published : Apr 23, 2019, 8:29 PM IST

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने रेणुकाजी, खजियार और पौंग वेटलैंड के रखरखाव के लिए केंद्रीय सरकार को उचित फंड मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि केंद्रीय सरकार ने वेटलैंड के रखरखाव के लिए वर्ष 2016-18 तक कुल 421.28 लाख स्वीकृत किए हैं, जिनमें से सिर्फ 217.135 लाख रुपये ही दिए गए हैं.

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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद केंद्रीय मंत्रालय को आदेश दिए कि वे बाकी की राशी तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार को अदा करे. खंडपीठ ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी और एक्सपर्ट कमेटी को आदेश दिए कि वे वेटलैंड के सुधार के लिए केंद्रीय सरकार के सामने अतिरिक्त मांग रखें.

खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में ताजा स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है. मामले की आगामी सुनवाई 16 जुलाई को निर्धारित की गई है.

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