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हाईकोर्ट ने दी थी जमानत फिर भी 4 घंटे तक थाने में पीटती रही पुलिस, अब अदालत ने दिए ये आदेश

मामले के अनुसार चंबा के देह्ग्राम गांव के निवासी याकूब, रशीद मोहम्मद, बशीर मोहम्मद, अमीना, राज बेगम, दीन खान और रमजान ने हाई कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत दायर की थी. हाई कोर्ट ने इन सभी प्रार्थियो को पांच जुलाई को अग्रिम जमानत दे दी. जब प्रार्थी हाई कोर्ट के आदेशो की सत्यापित प्रति लेकर चंबा जाते समय नादौन पहुंचे तो नादौन पुलिस ने उन्हें रोका.

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Published : Jul 11, 2019, 8:57 PM IST

Updated : Jul 11, 2019, 9:13 PM IST

HC order to sp hamirpur and chamba

शिमला: हिमाचल हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बावजूद नादौन पुलिस द्वारा चंबा जिला के सात लोगों के साथ थाने में चार घंटे तक मारपीट किये जाने को अदालत ने गंभीरता से लिया है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने एसपी हमीरपुर और एसपी चंबा को आदेश दिए हैं कि वे इस बारे में जांच करें और अपने-अपने शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत करवाए.


मामले के अनुसार चंबा के देह्ग्राम गांव के निवासी याकूब, रशीद मोहम्मद, बशीर मोहम्मद, अमीना, राज बेगम, दीन खान और रमजान ने हाई कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत दायर की थी. हाई कोर्ट ने इन सभी प्रार्थियो को पांच जुलाई को अग्रिम जमानत दे दी. जब प्रार्थी हाई कोर्ट के आदेशो की सत्यापित प्रति लेकर चंबा जाते समय नादौन पहुंचे तो नादौन पुलिस ने उन्हें रोका.


प्रार्थी द्वारा हाई कोर्ट के आदेश दिखाए जाने के बावजूद उन्हें पुलिस थाने ले जाया गया और उनके साथ मारपीट की. नादौन पुलिस ने सभी प्रार्थियों व गाड़ी के ड्राइवर को रात के एक बजे से सुबह के चार बजे तक पुलिस थाने में रोके रखा. प्रार्थियों के खिलाफ चंबा के तीसा पुलिस स्टेशन में पुलिस के साथ मारपीट करने बारे मामला दर्ज है जिसकी छानबीन तीसा पुलिस कर दी है.


मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश हाई कोर्ट ने एसपी हमीरपुर और एसपी चंबा से शपथपत्र तलब किया है और मामले पर सुनवाई आगामी 9 अगस्त को निर्धारित की गई है.

Last Updated : Jul 11, 2019, 9:13 PM IST

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