शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने श्रीनिवास रामानुजम स्टूडेंट् डिजिटल योजना के तहत 10वीं व बारहवीं कक्षाओं के मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप खरीद में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर मामले में राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को नोटिस जारी किया है.
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने विनय शर्मा की दायर याचिका की सुनवाई के दौरान 21 नवम्बर तक सरकार को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं.
प्रार्थी ने 9700 लैपटॉप खरीदने को लेकर जारी टेंडर को रद्द करने की गुहार लगाई है. याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार, 9700 लेपटॉप खरीदने का टेंडर एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है.