शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में नागरिकों को बेहतर व निर्बाधित इंटरनेट नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने के मुद्दे को लेकर दायर मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किया.
याचिका में विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों के लिए इंटरनेट सेवाओं की दुर्दशा का उल्लेख किया गया है. उपरोक्त नोटिस जारी करते हुए न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने कहा कि कोविड -19 महामारी के चलते इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच का महत्व बढ़ गया है. वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर शैक्षिक पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों, अदालती कार्यवाही संचालन के लिए पर्याप्त नेटवर्क प्रदान करना समय की मांग है.
ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड द्वारा नेटवर्क से जोड़ने के लिए भारत नेट मुख्य परियोजना
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि 7 सितंबर 2020 को गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को एक पत्र जारी कर यह बताया था कि सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड द्वारा नेटवर्क से जोड़ने के लिए भारत नेट मुख्य परियोजना है. इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों और संस्थानों को राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी से डिजिटल इंडिया का उद्देश्य पूरा करते हुए किफायती ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना है.