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अकांक्ष हत्याकांड मामला: हरमेहताब सिंह दोषी करार, कोर्ट मंगलवार को सुनाएगा फैसला - आरोपी बलराज सिंह रंधावा

बहुचर्चित अकांक्ष सेन हत्याकांड मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट दोषी को 19 नवंबर को सजा सुनाएगा. वहीं, मामले में दूसरा आरोपी अभी भी फरार है.

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Published : Nov 18, 2019, 8:04 PM IST

चंडीगढ़\शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे अकांक्ष सेन हत्याकांड मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट दोषी को 19 नवंबर को सजा सुनाएगा. वहीं, मामले में दूसरा आरोपी अभी भी फरार है.

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अकांक्ष हत्याकांड मामले में कोर्ट ने हरमेहताब सिंह को दोषी करार दिया है. बता दें कि 9 फरवरी 2017 को एक पार्टी में देर रात अकांक्ष के एक दोस्त शेरा की हरमेहताब सिंह और उसके दोस्त बलराज सिंह रंधावा से हाथापाई हो गई थी. बीच-बचाव करने आए अकांक्ष को दोनों आरोपियों ने अपनी कार से कुचल दिया, जिसके बाद अकांक्ष की मौत हो गई.

कोर्ट 19 नवंबर को मामले में दोषी पाए गए हरमेहताब सिंह को सजा सुनाएगी. बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में ये पूरी घटना हुई थी. मामले में अभी भी दूसरा आरोपी बलराज सिंह रंधावा फरार है, जिसे कोर्ट ने पांच अप्रैल 2017 से भगोड़ा घोषित कर दिया था.

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